उत्तराखंड

धामी कैबिनेटः सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगी छूट

हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक

हरिद्वार, 12 अक्टूबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मेला नियंत्रण सभागार में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधारों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में उत्तराखण्ड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया गया।

सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में छूट
कैबिनेट ने राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। नई नियमावली के तहत लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। केंद्र सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार इस नियमावली से संबंधित भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। यह नियमावली वर्ष 2025 की पूर्व नियमावली का स्थान लेगी।

जन विश्वास विधेयक-2026 विधानसभा में होगा पेश
प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर नागरिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करने तथा अप्रचलित एवं अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को हटाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए नई नियमावली
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और विकास गतिविधियों को विनियमित करना है। नियमावली के माध्यम से उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, मानक और कार्यप्रणाली निर्धारित की जाएगी। इससे बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के साथ जन-धन, संपत्ति और महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं को संभावित नुकसान से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

215 पदों की निरंतरता एक साल बढ़ाई
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कुल 215 पदों की निरंतरता एक मार्च, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं। संबंधित कार्मिकों को पहले की तरह वेतन एवं मानदेय का भुगतान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा।

बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी। इसके तहत विपरीत परिस्थितियों में साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।

निवेश और आधारभूत संरचना से जुड़े अधिनियम में संशोधन
उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है।

अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक को मंजूरी
प्रदेश में अग्निशमन और आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। यह विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है।

शोध संस्थान के विकास को मंजूरी
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

विधानसभा तृतीय सत्र के लिए सीएम अधिकृत
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी। सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया।

संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में बदलाव
संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत विभागीय अध्यक्ष के रूप में पूर्व में अंकित निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय अधिकारों का संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

हरिद्वार में किफायती आवास परियोजना को राहत
कैबिनेट ने हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की आवास नीति के अनुरूप लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्धारित नौ मीटर के स्थान पर उपलब्ध छह मीटर चौड़े मार्ग को स्वीकार करते हुए तीन मीटर की शिथिलता दी गई है।

भू-उपयोग परिवर्तन के शासनादेश में त्रुटि सुधार
कैबिनेट ने ऊधमसिंह नगर जिले की बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी दी। यह शासनादेश 10 नवंबर, 2023 को जारी किया गया था।

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