उत्तराखंड

Breaking News: दून के इस हिस्से में धारा 144 लागू

देहरादून। कल से आरंभ हो रहे तीन दिनी विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर विस के आसपास के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस परिधि में समूहों के साथ ही राजनीतिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध रहेगा।

सोमवार को जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने इस बाबत आदेश जारी किया। जिसमें बताया गया कि विधानसभा सत्र के दृष्टिगत क्षेत्र में सुरक्षा, कानून व्यवस्था के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किया गया है।

बताया कि इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार या तेज धार वाला कोई अन्य अस्त्र, बम और अन्य किसी प्रकार के बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, को लेकर नहीं चल सकेगा। न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट पत्थर रोड़ा आदि एकत्र ही करेगा।

बताया गया कि ड्यूटी में तैनात राजकीय सेवकों पर शस्त्र या लाठी लेकर चलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह भी कि इस इलाके में नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार और विरोध जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी दंडनीय होगा।

आदेश में बताया गया है कि यहां सार्वजनिक स्थान, चौराहे या अन्य जगह पर पांच या उससे ज्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं। साथ ही समूह में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों अथवा दोपहिए व चौपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबंधि रहेगा। यहां आसपास जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं है।

बताया गया कि आदेश 29 मार्च 2022 से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

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