
देहरादून, 13 अक्टूबर। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर सरकार ने एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस बाबत आदेश जारी किया। जिसमें इन उत्पादों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर रोक लागू कर दी।
जारी आदेश 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और एक वर्ष तक लागू रहेगा। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका उपयोग किए जाने के मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
नई व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री के साथ उनकी आपूर्ति शृंखला पर भी रोक रहेगी। यानी इनका निर्माण, भंडारण और वितरण भी प्रतिबंध के दायरे में आएगा। यह फैसला तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों की उपलब्धता पर अंकुश लगाने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से लिया गया है।



