
देहरादून। उत्तराखंड में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। इस बाबत मुख्य सचिव एसएस संधू ने 14 फरवरी के दिन सार्वजनिक अवकाश का आदेश जारी किया है।
इस आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल सोमवार 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा निर्वाचन की मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों) एवं शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्ध निकायों, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कारीगरों, मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।
इस तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक कोषागार एवं उप कोषागार भी बंद रहेंगे।