Crime: मासूम से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा
Haridwar News: हरिद्वार। मासूम से दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने तीन साल बाद आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 13 जून 2019 को कोतवाली क्षेत्र में 11 वर्ष की पीड़ित बालिका मेरठ से मां के साथ अपने पिता से मिलने होटल में पहुंची थी। अगले दिन सुबह 10 बजे शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी कर्मचारी विनीत कुमार को मैगी बनाने के लिए कहा तो वह मैगी बनाने के बहाने से बच्ची को अपने साथ होटल की रसोई में ले गया था।
बताया कि थोड़ी देर बाद बच्ची रोते हुए मां के पास आई। पूछने पर पीड़ित बच्ची ने आपबीती बताई थी। उसी दिन उसके पिता ने आरोपी विनीत कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम महेशपुर खेड़ी, भोजपुर थाना किरतपुर जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था।
बताया कि पुलिस ने अगले दिन आरोपी विनीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से नौ गवाह पेश किए।