
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूर्व घोषणा के तहत शासन ने भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया है। जिसके आधार पर भोजनमाताओं को अब ₹ 2000 के स्थान पर ₹ 3000 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। यह शासनादेश राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त), मदरसे और विशेष शिक्षण केंद्र आदि में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत कार्यरत भोजनमाताओं के मानदेय में वृद्धि को लेकर जारी किया गया है।
शासनादेश संख्या 592/XXIV (1)/2016-25/2007T-C, दिनांक 26 अगस्त, 2016 की व्यवस्थानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजनांतर्गत राज्य के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त), मदरसे एवं विशेष शिक्षण केन्द्र आदि में कार्यरत भोजनमाताओं को वर्तमान में शासन द्वारा मानदेय के रूप में कुल मानदेय ₹2000 (केन्द्रांश ₹900 तथा राज्यांश ₹1100) प्रदान किया जा रहा है।
इस संबंध में शासन द्वारा भोजनमाताओं के मानदेय में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मानदेय में प्रतिमाह ₹1000 की अभिवृद्धि करते हुए वर्तमान में ₹2000 के स्थान पर ₹3000 करने की राज्यपाल ने भी स्वीकृति दे दी है।