उत्तराखंड

Uttarakhand: हाईकोर्ट का आदेश, दो महीने में हो लोकायुक्त नियुक्ति

नैनीताल। हाईकोर्ट (Nainital High Court) में लोकायुक्त (Lokayukta) की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान को सुचारु रूप से संचालित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 8 सप्ताह के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

चीफ जस्टिस विपिन सांघवी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने सरकार को आठ सप्ताह में लोकायुक्त करने को कहा है। यह याचिका हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी ने दायर की थी। याचिका में कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जबकि संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

याचिका में यह भी कहा गया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में छोटे से छोटा मामला भी हाईकोर्ट में लाना पड़ रहा है। वर्तमान में राज्य की सभी जांच एजेंसी सरकार के अधीन हैं, जिसका पूरा नियंत्रण राज्य के राजनैतिक नेतृत्व के हाथों में है। किसी भी जांच एजेंसी के पास यह अधिकार नहीं कि वह बिना शासन की पूर्वानुमति के किसी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कर सके।

हाईकोर्ट ने इससे पहले भी सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से बताने के लिए कहा था कि अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या-क्या किया गया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ.?


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