
Lok Sabha Chunav 2024 : देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि निर्वाचन आयोग से मिले प्राधिकार पत्र धारक मीडिया पर्सन को कवरेज के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी। बताया कि मतगणना केंद्र पर समाचार प्रतिनिधियों के लिए मीडिया रूम की व्यवस्था की जाएगी।
मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपन मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी। बताया कि मतदान और मतगणना केन्द्र पर केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राधिकार पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा। प्राधिकार पत्र धारक मीडिया प्रतिनिधियों को बूथ में कवरेज के पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी।
उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी। यहां एक मीडिया कक्ष की व्यवस्था होगी। जिसमें मीडिया की सुविधा के लिए प्रिंटर, लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की जाएगी। कहा कि मतदेय स्थलों पर वोटिंग कंपार्टमेंट और ईवीएम मशीन की कवरेज प्रतिबंधित है।
उन्होंने बताया कि मतगणना हॉल के अंदर स्टैटिक कैमरा या वीडियो कैमरा की अनुमति नहीं होती है। कहा कि प्रथम चरण के मतदान प्रारम्भ होने के समय से अन्तिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्जिट पोल करना और एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिवस से 48 घण्टे पूर्व के समय पर ओपिनियन पोल करना भी प्रतिबंधित है।