उत्तराखंड

जिलाधिकारियों को मिला रासुका लगाने का अधिकार

गृह विभाग ने जारी किया आदेश, 31 दिसंबर तक लागू

देहरादून। सरकार प्रदेश में हिंसक घटनाओं की आशंका को लेकर अलर्ट हो गई है। जिन्हें रोकने को सरकार ने जिलाधिकारियों को 31 मार्च तक के लिए रासुका लगाने का अधिकार दे दिया है। गृह विभाग द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है।

सोमवार को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव गृह आनंद वर्धन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले दिनों उत्तराखंड के कुछ जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई। जिसकी प्रतिक्रिया में राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई। इनके प्रदेश के अन्य जनपदों में भी होने की सम्भावना है। समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिकूल क्रियाकलापों में भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड में विद्यमान और संभावित परिस्थितियों को दृष्टिगत राज्य सरकार के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

लिहाजा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) की धारा तीन की उपधारा दो के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य के सभी डीएम को अधिकृत किया जाता है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी 31 दिसंबर तक रासुका लगाने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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