देहरादून। उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 (Covid-19) की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके अनुसार अब नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। प्रतिबंध से जुड़े अधिकांश मामलों में छूट के साथ कुछ में प्रतिबंध जारी रखे गए हैं।
कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जबकि स्वीमिंग पूल और वॉटर पार्क अभी 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। वहीं, खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खोले जाएंगे।
इसके अलावा सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह व सांस्कृतिक समारोह के आयोजन पूरी क्षमता के साथ करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि संबंधित आयोजकों को इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसबीच 28 फरवरी तक राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है।
नई गाइडलाइन के अनुसार होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को भी अपनी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति मिल गई है। उन्हें कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा।