देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रहा है। अब प्रदेश में घरेलू बिजली का चार्ज प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा। मासिक बिलिंग 25 से 35 और द्विमासिक बिलिंग 55 से 65 दिन में होगी। इससे कई उपभोक्ताओं के एनर्जी और फिक्स चार्जेस में 8 प्रतिशत तक की कमी के साथ बिलिंग में अनियमितता से छुटकारा मिलेगा।
यूपीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) जीएस कुंवर ने फरवरी से प्रतिदिन के आधार पर बिलिंग के आदेश जारी किए हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से बिजली बिलिंग के त्रुटिपूर्ण फार्मूला के चलते उपभोक्ताओं को कम खपत के बावजूद अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा था।
बता दें, कि कई मौकों पर 44 दिन में 325 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ता को और 46 दिन में 351 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं से 160 रुपये तक अधिक मूल्य चुकाना पड़ता था। वहीं 16 से 45 दिन में बिलिंग होने पर पूरे माह और 46 दिन में बिलिंग होने पर दो माह का पूरा फिक्स चार्ज देना पड़ता था, जिससे ऐसे उपभोक्ताओं को सालभर में 12 माह से अधिक का फिक्स चार्ज भी देना पड़ रहा था।
पिछले चार वर्षों से समाधान पोर्टल, सीएम पोर्टल और पीएमओ समेत कई मंचों पर समस्या उठा चुके सतपुली के सामाजिक कार्यकर्ता चैन सिंह रावत ने नवंबर 2021 में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बाद यूपीसीएल ने नया फार्मूला लागू किया है।
जीएस कुंवर ने बताया कि फरवरी से प्रतिदिन के आधार पर बिलिंग करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश में द्विमासिक बिलिंग 55 से 65 दिन और मासिक बिलिंग 25 से 35 दिन के भीतर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ता उच्च उपभोग वाले स्लैब में न जा सकें।