उत्तराखंड

Dehradun: 31 मार्च के बाद नहीं चलेंगे यहां डीजल वाले ऑटो-विक्रम

देहरादून और हरिद्वार जनपद के छह सेंटरों के लिए आदेश जारी

देहरादून। आरटीओ देहरादून ने आज बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत 31 मार्च 2023 के बाद देहरादून और हरिद्वार जनपद में डीजल से चलने वाले 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो और विक्रम वाहन नहीं चलेंगे।


बता दें कि एनजीटी के निर्देश के बाद संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की एक नवंबर की बैठक में डीजल से संचालित तिपहिया वाहनों को लेकर निर्णय लिया गया था, कि 31 मार्च के बाद ऐसे वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरटीओ देहरादून के आज के आदेश में बताया गया कि इस मामले में कुछ लोगों द्वारा किन्हीं बातों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2023 के बाद देहरादून और हरिद्वार जनपद के विभिन्न सेंटरों पर डीजल से चलने वाले 10 साल से अधिक पुराने ऑटो और विक्रम वाहनों का संचालन मान्य नहीं होगा। इनमें देहरादून केंद्र, हरिद्वार केंद्र ऋषिकेश केंद्र, रुड़की केंद्र, डोईवाला केन्द्र, डोईवाला ग्रामीण केंद्र और बड़ोंवाला केंद्र शामिल हैं।

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