
Corona New GuideLine: देहरादून। कोविड-19 के नए वैरियंट ओमिक्रॉन (New Variant Omicron) की रोकथाम के बाबत शासन ने चुनाव आयोग के आदेश के तहत चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आदेश में राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गाइडलाइन के अनुसार ही प्रचार की रूपरेखा बनाकर उसपर अमल सुनिश्चित करना होगा। संबंधित आदेश मुख्य सचिव उत्तराखंड डॉ. एसएस संधु की ओर से जारी किया गया है।
यह है नई गाइडलाइन
कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियत्रंण हेतु राज्य में गतिमान निर्वाचन के अधीन विभिन्न राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चुनाव प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.02.2022 (संलग्नक-1) के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या-948/USDMA / 792 (2020). दिनांक 31 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या-10 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा हैः
1. जो गतिविधियाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
2. राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों के द्वारा प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति होगी।
3. राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ तथा Outdoor meeting में खुले स्थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।
4. जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों को सूचित किया जायेगा। आयोजकों द्वारा रैली / बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
5. उक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.02.2022 में उल्लिखित बिन्दुओं का सभी संबन्धितों द्वारा अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी तक प्रभावी होंगे एवं शेष दिशा-निर्देश पूर्ववत रहेंगे।