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चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन, रैली की बढ़ी क्षमता

इनडोर मीटिंग और डोर टू डोर के लिए जारी किए दिशानिर्देश

Assembly Election 2022: नई दिल्ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को जनसभा और डोर टू डोर कैंपेन में राहत दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब जहां 1000 की रैली हो सकेगी, वहीं डोर टू डोर जनसंपर्क भी 10 के बजाए 20 लोगों की इजाजत दी गई है।

बता दें, कि चुनाव आयोग ने पांच राज्यों उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभाओं के चुनाव के लिए कोरोना महामारी के मद्देनजर रैलियों पर पहले 22 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया था। जिस बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया।

नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 20 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, तो इनडोर बैठक में 300 की जगह 500 लोगों को बुलाया जा सकता है। जबकि जनसभा भी 500 की जगह 1000 लोगों के साथ हो सकती है।

अन्य बिंदु
1- 11 फरवरी, 2022 तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों को अनुमति नहीं।
2- राजनीतिक दलों या अन्य उम्मीदवारों की अधिकतम 1000 व्यक्तियों या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा या जमीन की क्षमता के 50% के साथ (जो भी कम हो) निर्दिष्ट खुले स्थानों में फिजिकिल सार्वजनिक बैठकों की अनुमति।
3- घर-घर जाकर प्रचार के लिए अब 10 लोगों की जगह सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 लोगों को अनुमति।
4- राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 500 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता का 50% या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा की इनडोर बैठकों की अनुमति।
5- राजनीतिक दल और अन्य उम्मीदवार चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड-19 गाइडलाइन और दिशा-निर्देशों व आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7- शेष प्रतिबंध 8 जनवरी 2022 को चुनाव अयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप।

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