आबकारीः तो तीसरी बार ‘ठेका’ भी हो सकता है रद्द

Dehradun News: देहरादून। शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग और नियमों का उल्लंघन पर ठेका निरस्त भी हो सकता है। इस बारे डीएम डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि 3 बार नियमों के उल्लंघन पर आबकारी एक्ट के तहत संबंधित का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
बता दें कि इन दिनों शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों पर डीएम दून ने आबकारी विभाग को लगातार अभियान चलाकर शराब की दुकानों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि यदि कोई अनुज्ञापी नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है तो आबकारी एक्ट के तहत संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 3 बार उल्लंघन पर एक्त के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। ओवर रेटिंग पर पहली बार 50 हजार, दूसरी बार 75 हजार और तीसरी बार 1 लाख के चालान के साथ ही लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को जनपद में ओवर रेटिंग की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में आबकारी विभाग का छापामार अभियान जारी है। विभाग ने आराघर, बड़ोवाला और कुल्हाल में अंग्रजी शराब व रायवाला में देसी शराब की दुकान का एक दिन पहले औचक निरीक्षण किया। कुल्हाल स्थित अग्रेंजी शराब की दुकान में रजिस्टर मेंटन नहीं होने पर 30 हजार रुपये का चालान काटा गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अभियान जारी रहेगा।