उत्तराखंड

अंकिता हत्याकांड: हाईकोर्ट में CBI जांच की याचिका खारिज

Ankita Bhandari Murder Case: नैनीताल। हाईकोर्ट ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में एसआईटी की जांच को सही माना है।

इस मामले पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जिसे बुधवार को सुनाया गया। कोर्ट ने इससे पूर्व याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। जांच अधिकारी के द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि अंकिता के कमरे को डिमोलिस्ट करने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई थी। मृतका के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नही मिला।

इससे पहले कोर्ट ने मृतका के माता, पिता सोनी देवी और वीरेंद्र सिंह को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था। उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में अपना प्रार्थना पत्र भी दिया था।

प्रार्थना में कहा गया था कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है। सरकार और एसआईटी किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है। इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है।

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