Important news: देहरादून। उत्तराखंड (Uttarakhand) में भी अब मतदाताओं को वोटर लिस्ट (Voter List) में नाम दर्ज कराने के लिए वर्ष में चार मौके मिलेंगे। इसके अलावा मतदाता सूची में आधार कार्ड (Aadhar Card) को भी जोड़ा जा सकता है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने दी।
सचिवालय में आयोजित प्रेस के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि निर्वाचन नियमावली में इस बार बदलाव किया गया है। अब वोटर को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए चार मौके दिए जाएंगे। इसके तहत 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला किशोर वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करा सकता है।
उन्होंने बताया कि मतदाता स्वेच्छा से वोटर लिस्ट में अपने आधार कार्ड को भी जोड़ सकते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। कहा कि आधार के वोटर लिस्ट से जुड़ने पर मतदाता सूची में दो जगह नाम होने की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। इसके लिए बीएलओ को फार्म 16 दिए जाएंगे। कहा कि आधार कार्ड की जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।
सीईओ सौजन्या ने बताया कि 1 जनवरी 2023 के मद्देनजर पोलिंग बूथों को पुनर्निर्धारण और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है। बताया कि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र के किसी भी मतदान स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।