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Announcement: नए राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को वोटिंग, 21 को नतीजे

चुनाव आयोग ने किया निर्वाचन की तारीखों का ऐलान, जानें प्रक्रिया

Presidential Election 2022: नई दिल्ली। नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 18 जुलाई को मतदान होगा। जबकि 21 जुलाई को परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व केंद्र शासित पुडुचेरी सहित देश के सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक वोट कर सकेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। बताया कि 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। जबकि 29 जुलाई तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। 21 जुलाई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,896 निर्वाचित प्रतिनिधि वोट कर सकेंगे। कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता है। 25 जुलाई के दिन भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति शपथ लेंगे।

उन्होंने बताया कि संसद और विधानसभाओं में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होगा। मतदान में राष्ट्रपति पद के लिए 1, 2, 3 नंबर लिखकर अपनी पसंद बतानी होगी। पहली पसंद नहीं बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। बताया कि सांसद और विधायक कहीं से भी वोट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कम से कम 10 दिन पहले आयोग को जानकारी देनी होगी। ताकि उसके लिए व्यवस्था हो सके।

राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया पर एक नजर


1- राष्ट्रपति पद का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) के आधार पर होता है।

2- राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के नामांकित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता।

3- विधान परिषदों के नामित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होते।

4- राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543 सांसद, विधानसभाओं के 4120 विधायकों समेत कुल मतदाता 4,896 हैं।

5- सांसद के वोट का मूल्य 708 निर्धारित है, जबकि विधायकों के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है।

6- राज्यों में एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे अधिक 208 है, जो कि राज्यवार अलग-अलग होता है।

7- देश में उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट का मूल्य सबसे अधिक 83,824 हैं।

8- प्रत्येक वोट का मूल्य सन् 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

9- कुल 4,896 सदस्यों के कुल वोट का मूल्य 10,98,903 है।

10- जीत के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 50 प्रतिशत वोट जरूरी हैं

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