Moorti Visarjan : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद नगर निगम हरिद्वार ने गंगा में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। उल्लंघन की स्थिति में 50 हजार रुपये का जुर्माना और कानूनी कार्यवाही दोनों हो सकती है। अब निगम द्वारा तय जगहों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकेगा।
पर्यावरण और गंगा की स्वच्छता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा और अन्य सहायक नदियों में पर्व या अन्य दिनों में मूर्तियों के विसर्जन को रोकने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने इसके लिए तय स्थानों के चयन को कहा। जिसके बाद नगर निगम ने गंगा और सहायक जलधाराओं में इस विषय में निर्णय लिया।
जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने हरिद्वार क्षेत्र में तीन जगहों बैरागी कैंप, कनखल और वीआईपी घाट में मूर्ति विसर्जन के लिए कुड तैयार किए गए हैं। इनके अलावा गंगा में कहीं भी मूर्ति विसर्जन नहीं किया जा सकेगा।
नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि चिह्नित स्थानों के अलावा यदि मूर्ति विसर्जन करता हुआ कोई मिला तो एनजीटी के आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 50 हजार रुपये का पर्यावरण शुल्क और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।