उत्तराखंडः अब PCS में SC और ST महिलाओं के रिजर्वेशन पर भी लगी रोक
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने PCS परीक्षा में राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को मिलने वाले 30 फीसदी आरक्षण पर भी अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। इससे पहले उत्तराखंड की महिलाओं के 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर भी रोक लगी हुई है।
कोर्ट ने पीसीएस परीक्षा की संसोधित कट ऑफ लिस्ट में उत्तराखंड की रिजर्व महिला अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को 30 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने अग्रिम आदेश तक इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से 11 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को भी कहा है।
मेरठ निवासी सत्यदेव त्यागी की ओर से दायर याचिका कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा की कट ऑफ अंकसूची 22 सितम्बर 2022 को जारी कर दी है। इस कट ऑफ सूची में उत्तराखंड की आरक्षित श्रेणी की महिला अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए।
जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि 2006 की नियमावली जिसमें निवास स्थान एवं अधिवास के आधार पर राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। जिस पर माननीय उच्च न्यायलय ने रोक लगा रखी है। इसके बाद भी आयोग द्वारा इन्हें 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश का उलंघन है।