Uttarakhand Cabinet: धर्मांतरण कानून और सख्त, हाईकोर्ट शिफ्टिंग को मंजूरी
कैबिनेट में 26 में से 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कई विषयों पर हुई चर्चा
Uttarakhand Cabinet: देहरादून। सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में आए 26 प्रस्तावों में से 25 पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। जिनमें प्रदेश में धर्मांतरण कानून को गैर जमानती के साथ ही उसमें 10 साल की सजा का सख्त प्रावधान कर दिया गया है। वहीं, कैबिनेट ने नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
धर्मांतरण को गैर जमानती कानून बनाने के साथ 10 साल की सख्त सजा।
हाईकोर्ट को नैनीताल हल्द्वानी शिफ्ट करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
जमरानी बांध प्रभावितों को वर्ष 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा देने पर सहमति। 1326 परिवारों का किया जाएगा पुनर्वास।
पशुपालकों को भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर 50 प्रतिशत व 75 प्रतिशत की गई।
सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। जिससे दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा।
कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा। अब संचालकों को तीन नहीं चार किश्तों में प्रशिक्षण का भुगतान मिलेगा।
इन विषयों पर भी हुई चर्चा
कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण,
शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती,
नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी,
खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान,
पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ,
परीक्षा घोटाले के मद्देनजर नकल पर सख्ती हेतु अधिनियम के लिए विधेयक के मसौदे,
महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के बारे विधेयक,
क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट
शहरी विकास व आवास,