Breaking: सतपुली नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकार सीज

देहरादून, 26 अक्टूबर। जनपद पौड़ी की सतपुली नगर पंचायत में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
बताया जा रहा है कि नगर पंचायत निवासी रविन्द्र रावत और शशांक घिल्डियाल की शिकायत पर डीएम से कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। शासन ने 23 अक्टूबर 2026 को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48(2)(क) और (ख) के तहत नोटिस जारी किया है।
जांच में ₹3.71 लाख की टैक्सी पार्किंग को बिना तकनीकी स्वीकृति और निविदा के ध्वस्त करने, पार्किंग ठेके की दर घटाने, महर्षि वाल्मीकि ट्रस्ट को ₹50 हजार जारी करने और कुंज नयार घाटी मेले में टैंट-साउंड कार्यों में करीब ₹9.63 लाख की अनियमितता समेत कई आरोप सामने आए हैं।
इसके अलावा दुकानों के नियम विरुद्ध आवंटन, वाहनों के किराये और पेट्रोल भुगतान में गड़बड़ी और आवारा पशुओं व बंदरों के नाम पर धनराशि के कथित दुरुपयोग के आरोप भी हैं।
राज्यपाल की स्वीकृति से डीएम को अध्यक्ष के अधिकारों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया गया है। चौहान को 15 दिन में लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर पद से हटाने की विधिक कार्रवाई की जा सकती है।



