उत्तराखंड

DM का आदेश न मानना पड़ा भारी, 1,10,000 का चालान

देहरादून। सर्वे चौक स्थित शराब ठेके के संचालक को ‘यहां ओवररेटिंग नहीं की जाती है’ का फ्लैक्स हटाना महंगा पड़ गया। आबकारी विभाग ने डीएम के आदेश की अवेहलना होने पर अनुज्ञापी का 1 लाख 10 हजार का चालान काटा है। साथ ही संचालक को नियमों के अनुपालन करने की हिदायत दी है।

बता दें कि देहरादून में शराब बिक्री में ओवररेटिंग की शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम डॉ. आर राजेश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही आबकारी विभाग को जनपद स्थित शराब की दुकानों का लगातार निरीक्षण करने और नियमों की अनदेखी पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

इसी क्रम में डीएम के आदेश पर आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानों पर ‘यहां ओवररेटिंग नहीं की जाती है’ के बैनर व फ्लैक्स चस्पा किए गए थे। यह भी कि किसी दुकान पर बैनर या फ्लैक्स चस्पा नहीं मिलता तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए।

एक दिन पहले निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम को सर्वे चौक डालनवाला स्थित शराब ठेके पर फ्लैक्स बैनर चस्पा नहीं मिला, तो 10 हजार रुपये का चालान काटने के साथ हिदायत भी दी गई। जिसका ठेका संचालक ने दूसरे दिन भी उल्लंघन किया। आज आबकारी विभाग ने दुकान का चालान कर 1 लाख का अर्थदंड लगाया दिया।

डीएम ने शराब ओवर रेटिंग के मामले में उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही बार-बार गलतियां करने पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने को भी कहा है।

जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि शराब की दुकानों का हर दिन निरीक्षण किया जा रहा है। निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है।

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