
शिखर हिमालय डेस्क
ऋषिकेश। एम्स में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ मारपीट के मामले में नर्सिंग अफसर के पति पर पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नर्सिंग अफसर के पति पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर एससी-एसटी एक्ट की धारा भी लगाई है।
कोतवाली पुलिस के मुताबिक 15 सितंबर की रात को मेडिकल सुपरिटेंडेंट घेवर चंद ने नर्सिंग अफसर के पति पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद दर्जनों एम्स कर्मी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संस्थान में ही धरने पर बैठ गए थे। हंगामे के बाद पुलिस ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तहरीर के आधार पर शुक्रवार को आरोपी गिरेंद्र फोगाट पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
वरिष्ठ उप निरीक्षक मनमोहन नेगी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 186, 452 समेत एससी एसटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की तहकीकात सीओ की ओर से की जानी है।
उधर, इसी मामले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दी गई नर्सिंग अफसर की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने कोई लिखित कार्रवाई नहीं की है। हालांकि, दावा है कि शिकायत के आधार पर पुलिस गहन तहकीकात में जुटी है।