Uttarakhand: डेलीवेज महिला कर्मियों को भी मिल सकता है मातृत्व अवकाश
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दो अन्य प्रस्तावों पर भी दिया अपना अनुमोदन
देहरादून। उत्तराखंड में दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारियों को भी अब मातृत्व अवकाश मिल सकता है। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को सरकार बाल दत्तक ग्रहण अवकाश और बाल देखभाल अवकाश दे सकती है। इन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। जिन्हें वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुमोदित कर दिया है। अब इन्हें कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है।
यह जानकारी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। बताया कि राज्य के विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी अब राजकीय कर्मचारियों की तरह ही छह माह का मातृत्व अवकाश देने पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में संविदा व आउटसोर्स पर कार्यरत महिला व एकल पुरूष कर्मचारी (तलाकशुदा, विदुर आदि) को भी सरकार एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लेने पर अधिकतम 120 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने पर विचार कर रही है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा व आउटसोर्स (केवल महिला) कर्मचारियों को भी 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए बाल देखभाल अवकाश देने पर भी सरकार विचार कर रही है। जिसमें प्रत्येक वर्ष 15 दिन अवकाश देने का प्रावधान होगा। बताया कि तीनों की प्रस्तावों को उन्होंने अपना अनुमोदन दिया है।
संविदा कर्मियों के लिए पितृत्व अवकाश
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा व आउटसोर्स पुरूष कर्मचारियों को भी पितृत्व अवकाश देने पर सरकार ने मन बनाया है। इसमें राजकीय कर्मियों की तरह ही 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस पर भी उन्होंने अनुमोदन दिया है।