हल्द्वानी में रेलवे की जमीन में अतिक्रमण पर आया हाईकोर्ट का फैसला

नैनीताल। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं। जिसके बाद अब रेलवे की जमीन से चार हजार से अधिक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में विचाराधीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट रेफर कर इनके निस्तारण के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई बहुत पहले पूरी कर ली गई थी।
आज हाईकोर्ट की बेंच ने रेलवे और अतिक्रमणकारियों के बीच के विवाद पर अपना फैसला सुनाया। जिला प्रशासन को जारी आदेश में कोर्ट ने रेलवे की जमीन से सभी तरह के अतिक्रमण को हटाने को कहा है। रेलवे विभाग को कहा गया है कि वह रेलवे की जमीन पर बसे सभी लोगों को एक सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। जो स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाते हैं जिला प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित करें।
बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कुल 4,365 भवन चिह्नित किए गए हैं। इनमें अधिकाश्ां आवासीय भवन हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन घरों में रहने वालों को बेदखल किया जाना सुनिश्चित हो गया है। इस फैसले के बाद अब रेलवे के अधिकारियों द्वारा भवन स्वामियों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है।