Uttarakhand Nikay Chunav : उत्तराखंड में अब तक टल रहे निकाय चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद होने की बात सामने आई है। राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में यह बात कही है।
निकाय चुनावों में देरी और निकायों में प्रशासक नियुक्त करने को लेकर यहा मामली नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा, तो सरकार की ओर से शहरी विकास सचिव नितिन भदौरिया ने सुनवाई के दौरान अगले छह महीने में निकाय चुनाव कराने की बात कही।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में जसपुर ऊधमसिंह नगर निवासी मोहम्मद अनीस व नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह की अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अपर सचिव शहरी विकास एवं निदेशक नितिन भदौरिया कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में बताया कि निकाय एक्ट के आधार पर निकायों के निर्वाचित बोर्ड भंग कर छह माह के लिए प्रशासकों की तैनाती की गई है।
बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में अब नगर निकाय चुनाव छह माह के भीतर होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 26 जनवरी तक मिल जाएगी। जिसके बाद आरक्षण तय होगा। राज्य में निकायों का परिसीमन पूरा हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी तक निकायों की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर देगा।
कोर्ट ने बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए अगली सुनवाई 16 अप्रैल के लिए नियत कर दी। राज्य में निकायों के कार्यकाल पहली दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाने के बाद सभी नगर निकायों पर प्रशासकों की नियुक्ति कर गई।