उत्तराखंड

उत्तराखंड आपदा: 72 घंटे में करें अनुग्रह राशि का भुगतान

देहरादून। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री के अनुग्रह राशि वितरण संबंधी निर्देशों के बारे अवगत कराया। बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अनुग्रह राशि का वितरण 72 घंटे में किया जाना चाहिए।

सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसमें किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि मृतक की शिनाख्त या अन्य किसी कारण से कुछ विलंब हो रहा हो तो एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अनुग्रह राशि मृतक के आश्रित को हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आगामी कुछ दिनों में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सावधानी बरतने और नदी, नालों के जलस्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के माध्यम से मानसून से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की।

जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून अवधि में अब तक हुई विभागीय क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। इससे एसडीआरएफ व एसडीएमएफ मद में भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजे जा सकेंगे।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने एसडीआरएफ, नॉन एसडीआरएफ, एसडीएमएफ में खर्च की गई धनराशि के बारे में भी जानकारी ली। कहा कि जनपदों के पास आपदा राहत और बचाव व पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। इसे हर हाल में समय पर खर्च किया जाए। मुख्यमंत्री प्रदेशभर में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

ऑनलाइन बैठक से जुड़े राज्य सलाहकार समिति आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला ने कहा कि मानसून का अभी डेढ़ महीना शेष है, लिहाजा हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदियों व संवेदनशील जगहों पर साइनेज लगाए जाएं।

मौके पर एसीईओ प्रशासन, अपर सचिव आनंद स्वरूप, एसीईओ क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, डॉ. पूजा राणा, रोहित कुमार, हेमंत बिष्ट, डॉ. वेदिका पन्त, तंद्रीला सरकार आदि मौजूद रहे।

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