उत्तराखंड

Sting Case: सीबीआई कोर्ट में पेश हुए हरीश, हरक और उमेश

मामले में उनके आग्रह पर 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Sting Operation Case 2016 : देहरादून। वर्ष 2016 के बहुचर्चित स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और खानपुर विधायक उमेश कुमार के वकील आज सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। तीनों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से आगे की तारीख देने का आग्रह किया। जिस पर सीबीआई के स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह ने उन्हें 15 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। जिसमें वो कथित तौर पर विधायकों को कुछ लेने-देने की बात करते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। आरोप लगा कि यह स्टिंग ऑपरेशन तत्कालीन पत्रकार और खानपुर से वर्तमान विधायक उमेश कुमार ने किया था।

इसी दौरान एक और स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और हरक सिंह रावत के शामिल होने का दावा किया गया था। इस स्टिंग के सामने आने के बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक मामला काफी गर्माया गया था। जिसकी जांच सीबीआई को दे दी गई थी। सीबीआई इस मामले में काफी समय से शांत थी। लेकिन अचानक एक हफ्ते पहले ही तमाम नेताओं को नोटिस थमा गए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट और उमेश शर्मा को कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था। आज सीबीआई कोर्ट में उनके अधिवक्ताओं ने 15 जुलाई की अगली तारीख का आग्रह किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 15 जुलाई को तमाम नेताओं को बुलाया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई तमाम नेताओं के वॉयस सैंपल के साथ-साथ उनसे पूछताछ भी करेगी।

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