देहरादूनः रोड कटिंग मामले में पिटकुल की अनुमति रद्द

देहरादून। शहर में रोड कटिंग कार्य में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) को दी गई रोड कटिंग की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। वहीं, काम को प्रतिबंधित करने के साथ ही अधिशासी अभियंता (ईएक्सएन) और ठेकेदार पर केस दर्ज किया गया है।
बताया गया कि एलआईसी बिल्डिंग के पास विद्युत केबल को भूमिगत करने के दौरान लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही थीं, जिसमें कई लोग चोटिल हुए। जिसपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अनुमति निरस्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर केस दर्ज किया गया है।
उपजिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित समय और शर्तों के विपरीत दिन में भी रोड कटिंग का कार्य किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हुआ और आमजन को भारी परेशानी व सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ा।
बता दें कि 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने (कुल लंबाई 1996 मीटर, 5 रोड क्रॉसिंग सहित) के लिए परियोजना समन्वय समिति, देहरादून द्वारा 19 दिसंबर 2025 को अनुमति दी गई थी। इसके तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक केवल रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सशर्त रोड कटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी।
निरीक्षण में शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक सभी संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। साथ ही पिटकुल को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रभावित स्थानों पर तत्काल भरान कर सड़कों को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।



