Dehradun: भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर डीएम का सख्त
पिता की शिकायत पर बेटे के विरुद्ध ₹1.50 लाख की आरसी जारी

देहरादून। वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण से संबंधित आदेशों की अवहेलना मामले में डीएम सविन बंसल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने एक बुजुर्ग पिता की शिकायत पर पुत्र के खिलाफ ₹1.50 लाख की आरसी जारी करने के आदेश दिए हैं।
बताया गया कि 68 वर्षीय अशोक धवन ने जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उनके पुत्र द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली-गलौच और उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्हें जबरन घर से बाहर निकाल दिया गया है। यह भी कहा गया है कि उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। प्रशासनिक व न्यायालयीय आदेशों के बावजूद उन्हें भरण-पोषण राशि नहीं दी जा रही है।
दो न्यायालयीय आदेशों का पालन नहीं
प्रकरण के अनुसार, उपजिलाधिकारी देहरादून द्वारा 23 सितंबर 2023 को पारित आदेश में पुत्र नितिन धवन को प्रतिमाह ₹4,000 भरण-पोषण राशि अदा करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश का पालन न होने पर 5 जुलाई 2025 को राशि बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह करने का पुनः आदेश पारित किया गया। साथ ही यह निर्देश भी दिए गए कि वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा न किया जाए। उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। शिकायतकर्ता के अनुसार, इन आदेशों के बावजूद संबंधित पुत्र द्वारा आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। आरोप है कि धनराशि की मांग करने पर उनके साथ मारपीट की गई।
प्रशासन ने स्पष्ट की कार्रवाई की चेतावनी
जिलाधिकारी ने बकाया भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए ₹1.50 लाख की आरसी जारी करने के निर्देश दिए। स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी और न्यायालयीय आदेशों की अवमानना को गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कहा कि पीड़ित वरिष्ठ नागरिक की जानमाल की सुरक्षा के लिए प्रशासन आवश्यक कदम उठाएगा।



