देहरादूनः कानूनगो को भारी पड़ी आदेशों की अवेहलना, निलंबित

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेशों की अवेहलना और शासकीय कार्यों की पत्रावली को लंबित रखने के मामले में राजस्व कानूनगो को निलंबित किया है।
जनता दर्शन के दौरान गांधी रोड निवासी रविन्द्र सिंह ने डीएम के समक्ष अपनी शिकायत में बताया था कि कलक्टर ने 16 मई 2018 को उनकी भूमि का धारा 28 के अंतर्गत आदेश पारित किया था। तहसील में परवाना प्राप्त हुआ था, जिसे आरके द्वारा आर-6 में 2023 में दर्ज करा दिया था।
फरियादी ने यह भी बताया कि दिसम्बर 2023 में कानूनगो माजरा को प्राप्ति करा दिया था। लेकिन अभी तक क्रियान्वयन नक्शा दुरूस्ती नही किया गया। तहसील के कई चक्कर लगाने पर भी नक्शा दुरूस्त नही किया गया है।
इस प्रकरण पर डीएम ने तहसीलदार सदर को संबंधित राजस्व कानूनगो के निलम्बन की पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने राजस्व कानूनगो राहुल देव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।