यूसीसी में कार्मिकों का विवाह पंजीकरण करें सुनिश्चितः CS
- मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र

UCC In Uttarakhand : देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करवाने को कहा है।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि यूसीसी के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। यूसीसी के लिए नामित जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्यरत विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद द्वारा नियमित रूप से आख्या सचिव, गृह, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराई जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराए। इसी तरह विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ विवाहित कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे अपने विवाह का यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को भेजी जाए।
मुख्य सचिव ने कहा है कि यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, आई.टी.डी.ए उत्तराखंड को सभी जनपदों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। यदि किसी जनपद या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो वे निदेशक आई.टी.डी.ए से तत्काल समन्वय स्थापित करें।